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ड्यूटी से गायब 12 डॉक्टरों को DM ने दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे में काम पर नहीं लौटे तो होगी FIR

गया में करीब 10 डॉक्टर बिना किसी सूचना के ड्यूटी के गायब हैं. डीएम ने इन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. 24 घंटे में ड्यूटी पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की बात कही है.

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Published : May 5, 2021, 4:55 PM IST

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गयाःजिले में एक तरफ कोरोना संक्रमित की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है. वहीं, एक दर्जन के लगभग डॉक्टर जिले के विभिन्न अस्पतालो से गायब हैं. ये सभी डॉक्टर ऑनलाइन ड्यूटी से भी गायब हैं. गायब डॉक्टरों को जिलाधिकारी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. जिसमें उन्होंने कहा कि है कि अगर 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो सभी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा.

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जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ चिकित्सक लंबे समय से बिना किसी सूचना के अबतक अनुपस्थित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

1. डॉ. असीम कुमार गौरव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बोधगया. दिनांक 16 जनवरी, 2021 से अबतक अनुपस्थित हैं.

2. डॉ. रजनी कुमार गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बोधगया. दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 से गायब हैं.

3. डॉ. रवि कुमार श्रीवास्तव (संविदा), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बोधगया. दिनांक 21 मार्च, 2021 से नहीं आ रहे हैं.

4. डॉ. विवेक कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाराचट्टी. दिनांक 27 मार्च, 2021 से अस्पताल में नहीं दिखे हैं.

5. डॉ. विजय कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाराचट्टी. दिनांक 25 फरवरी, 2021 से बिना किसी सूचना के नहीं आ रहे हैं.

6. डॉ. शैलेश कुमार हिमांशु, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाराचट्टी. दिनांक 14 फरवरी, 2021 से अनुपस्थित हैं.

7. डॉ सत्यप्रकाश,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाराचट्टी, दिनांक 23 फरवरी 2021 से अबतक अनुपस्थित हैं.

8. डॉ. सुचितानंद कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोंच. दिनांक 26 मार्च, 2021 से नहीं आ रहे हैं.

9. डॉ. रौद्री नारायण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फतेहपुर. दिनांक-23 नवंबर, 2020 से ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं.

10. डॉ. नूमन कुमारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फतेहपुर. दिनांक 23 नवंबर, 2020 से ही गायब हैं.

इन दसों के अलावे जयप्रकाश नारायण अस्पताल से दो डॉक्टर ऑन ड्यूटी गायब हैं, इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने का अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

डीएम ने सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे के अंदर अस्पताल में योगदान देना सुनिश्चित करें. ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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