सुपौल: जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में अब सप्ताह में पांच दिन ही आम दुकानें खुली रहेंगी. जबकि दो दिन बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने इस बाबत आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार जिला अंतर्गत नगर परिषद सुपौल, नगर पंचायत वीरपुर एवं नगर पंचायत निर्मली क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
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जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी
केवल दवा, दूध, फल, सब्जी, एलपीजी गैस की बिक्री शर्तों के साथ होंगी. जबकि रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय को टेक अवे होम डिलिवरी के कोविड प्रोटोकॉल के तहत शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग, एटीएम सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ अनुमति दी गयी है. जारी आदेश में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त अगर अन्य व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोलने की आवश्यकता हो तो, इस संबंध में स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसका आकलन कर नियमानुसार अनुमति दी जायेगी.