सुपौल:बिहार के सुपौल व्यवहार न्यायालय (Family Court) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी (Convicted of Murder) करार देते हुए पांच लोगों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय का फैसला आने पर पीड़ित पक्ष के लोग खुश दिखे.
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भपटियाही थाना अंतर्गत रामनगर पश्चिमी निवासी सूर्य नारायण यादव उर्फ बच्चू यादव की वर्ष 2006 में जघन्य हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में अदालत ने रामनगर पश्चिमी टोला निवासी ललन यादव, राजेंद्र यादव, रामोतार यादव, श्री प्रसाद यादव और रतनपुर थाना अंतर्गत समदा कामत निवासी राजेंद्र यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. हत्या के मामले में धारा 148 भादवि के तहत दोषी पाते हुए रामोतार यादव एवं श्रीप्रसाद यादव को तीन वर्ष सश्रम कारावास और धारा 341 व 149 भादवि के तहत 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा दी है. इसी प्रकार धारा 147 भादवि के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त राजेंद्र यादव, ललन यादव व समदा निवासी राजेंद्र यादव को 01 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.