सुपौल:गृह मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है. लेकिन कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदी रहेगी और आवश्यक सेवाओं की ही छूट रहेगी. इस तरह की कई जानकारियों के साथ जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने सोमवार को समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अनलॉक-1 की जानकारी दी.
डीएम ने बताया कि पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खोले जायेंगे. जुलाई में स्कूलों को खोलने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा. सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम आदि अभी नहीं खुलेंगे. रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. वहीं सार्वजनिक परिवहन का परिचालन प्रारंभ किया जायेगा. लेकिन सीट की संख्या से अधिक लोग नहीं बैठेंगे. साथ ही सभी यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है.
डीएम और एसपी ने दी जानकारी
डीएम श्री कुमार एवं एसपी मनोज कुमार के संयुक्त प्रेसवार्ता में बताया गया कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क और फेस कवर का उपयोग करना बहुत जरुरी है. साथ ही समय-समय पर साबुन अथवा सैनेटाइजर से हाथ धोने संबंधी एहतियात बरतना निहायत जरूरी है. उन्होंने बताया कि 65 साल से अधिक के बुजुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति बहुत जरूरी कार्य नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें.