सुपौल: जिला कोर्ट सुपौल ने शराब तस्करी के एक मामले पर सुनावई की. जिसमें एक व्यक्ति को शराब तस्करी का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की राशि भरने के आदेश दिए (District court sentenced five years jail to liquor smuggler) है. आरोपी को पुलिस ने बीते 12 अक्टूबर 2018 में करीब दो हजार नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया था.
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विशेष न्यायाधीश उत्पाद कमलेश चंद्र मिश्रा की अदालत ने अभियुक्त उमेश यादव को दोषी पाते हुए 05 वर्ष कारावास और 01 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. सुनवाई में अभियोजन की ओर से अपर विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार त्रिपाठी और विशेष लोक अभियोजक रूद्र प्रताप लाल ने बहस किया. इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में छह लोगों की गवाही कराई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह एवं राजीव कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया.