सुपौल:विशेष न्यायालय (उत्पाद) इसरार अहमद की अदालत ने दोष सिद्ध एक शराब कारोबारी को 10 वर्ष की कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 10 वर्ष की कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.
14 अक्टूबर 2017 की संध्या गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब कारोबारी शराब की डिलीवरी करने जा रहा है. ठकन चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक बाइक आई लेकिन पुलिस को देख वह भागने लगा. बाद में पीछा कर उसे पकड़ा गया. जिसके पास से 120 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई थी.