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सुपौल में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

सपौल में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

आजीवन कारावास की सजा
आजीवन कारावास की सजा

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Published : Mar 27, 2021, 7:51 PM IST

सुपौल :अपर सत्र न्यायाधीश पंचम कमलेशचंद्र की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाते एक लाख रूपये जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने किशनपुर थाना कांड संख्या 75/15 व सत्रवाद संख्या 206/18 की सुनवाई करते अभियुक्त ललटू दास को धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास व एक लाख रूपये जुर्माना लगाया.

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जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. शनिवार को बहस में अभियोजन की ओर अपर लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोदकांत झा ने हिस्सा लिया.

क्या था मामला
किशनपुर थाना क्षेत्र के भटोतर निवासी इन्द्रजीत कुमार के बयान पर अभियुक्त ललटू को हत्यारोपी बनाया गया था. पुलिस को दिये फर्द बयान में उन्होंने बताया कि उसकी मां सुजान देवी 27.03.15 की रात्रि अपने कमरे में सोई थी. इसी क्रम में ललटू सहित अन्य लोग उनकी मां पर गोली चला दी. जिससे उसकी मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई. जख्मी अवस्था में उसे पीएचसी किशनपुर में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया. इसके बाद उसे गंभीर अवस्था में पटना पीएमसीएच ले जाया गया. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

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