सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में 8 अक्टूबर 2019को प्रतापगंज थाना क्षेत्र में तिहरे सामूहिक दुष्कर्म (दो महिला और एक नाबालिग) और एक पीड़िता की हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आ गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक की अदालत में फैसला सुनाया गया. इसके तहत 4 आरोपियों को फांसी की सजा के साथ अर्थदंड की भी सजा सुनाई (Supaul Special Court Awarded Death Sentence Four Peoples) है. सजा पाने वालों में छातापुर थाना क्षेत्र निवासी मो. अलीशेर, मो. अयूब, मो. जमाल और अनमोल यादव शामिल है. विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बताया कि सुपौल जिला बनने के पहली बार किसी अभियुक्त को फांसी की सजा मिली है.
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भारी अर्थ दंडः पॉक्सो एक्ट के तहत अनमोल यादव और मो अलीशेर एवं मो अयूब को फांसी की सजा सुनाई गई. धारा 376डी के तहत सभी दोषी को आजीवन कारावास एवं 50- 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों 06-06 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने कहा कि दोषी को अंतिम सांस तक कारावास में रहना होगा. अदालत ने दोनों पीड़िता को 8.5 -8.5 लाख हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश जारी किया. वहीं दुष्कर्म पीड़िता जिसकी हत्या कर दी गई. उनको 18 लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि यह राशि मृतका के पति और पिता को बराबर-बराबर हिस्से में बांट दी जाएगी.