सिवानःबिहार के सिवान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरलहो रहा है. जिसमें एक लड़की (Married Girl Allegation On Husband In Siwan) ने अपने माता पिता पर नाबालिग उम्र में जबरन शादी का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं वो पति पर जबरदस्ती शारिरिक संबंध (Forcefully physical Relationship) बनाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा रही है, वीडियो में लड़की ने मदद की गुहार लगायी है, क्योंकि उसका कहना है कि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही है.
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यूपी में हुई है लड़की की शादीः पीड़िता के अनुसार उसका निकाह नाबालिग उम्र में सलमान आदम नाम के कुशीनगर यूपी निवासी से 11 नवम्बर 2019 को जबरन कराया गया था. निकाह के बाद उसकी विदाई कर दी गयी, जब वो अपने ससुराल गयी तो वहां पति के शरीरिक संबंध बनाने पर उसने उसका विरोध किया. फिर उसके साथ मारपीट की गई, यही नहीं उससे संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती भी की जाती थी. जिसके इनकार करने पर उसके पेट पर पैर से मसल दिया गया, जब उसने ये बात अपने माता पिता को बताया तो उन लोगों ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो गयी है, जैसा पति कहता है वैसा करो.
पीड़ित ने लगाई मदद की गुहारः इस बीच लड़की के बार-बार कहने पर उसके पिता ने उसे अपने घर नया किला सिवान ले लाए, तब उसने ने अपने दोस्त को सारी बात बताई और उसके साथ घर से भाग गई और अब उसके साथ ही रह रही है. इसके बाद लड़की के परिवार वाले और ससुराल वाले उसे जान से मारने की धमकी देने लगे. जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस के वरीय पदाधिकारियों तक लिखित में दी. लेकिन कहीं से उसकी सुनवाई नहीं हुई. अब वह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर मुख्यमंत्री नीतीश के दरबार में जाने की बात कह कर मदद की गुहार लगा रही है.
"मेरी उम्र 19 वर्ष है, नया किला नगर थाना सिवान की निवासी हूं. मेरे पिता ने पैसे के लोभ में मेरी जबरन शादी करा दी. शादी के बाद पति शारिरिक सम्बन्ध बनाने लगा तो मैंने विरोध किया. तब मेरे साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़ दिए गए, पेट पर लात रखकर मसल दिया गया. जिसके बाद मेरे पिता मुझे घर लाये और फिर ससुराल जाने को जिद करने लगे, तो मैं अपने दोस्त भाग आई और उसी के साथ रह रही हूं. मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है. घर से निकलना मुश्किल हो गया है. पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही है, मैनें सब जगह आवेदन दिया है, महिला थाने में भी दिया है. कोई नहीं सुन रहा. अल्लाह के वास्ते आप लोग मेरी मदद करें"- पीड़ित लड़की
क्या कहती हैं महिला थानाध्यक्षःवहीं,सिवान महिला थानाध्यक्ष से जब इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की के माता पिता द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट नगर थाने में दर्ज करायी गयी थी, जिसकी खोजबीन के बाद पीड़ित दूसरे जिले से बरामद हुई थी, जिसने कोर्ट के सामने बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ रहूंगी पति के साथ नही रहूंगी. कोर्ट के आदेश पर वह सिवान शहर के एक मुहल्ला में रह रही है. पीड़िता अपने ब्वाय फ्रेंड के लिए ऐसा नाटक कर रही है.
"पीड़ित लड़की झूठ बोल रही है कि वह नाबालिग थी, उसकी शादी के समय उम्र 19 वर्ष थी और अब उसका पहला पति उससे डाइवोर्स मांग रहा है. उसे डाइवोर्स इसलिए नहीं दे रही है कि पहले पति ने उसके नाम से एक मकान खरीद रखा है. उसके सभी परिवार वालों से बात कर इस मामले की जांच की गई थी, जिसमें सारी बात पता चली"- अनुराधा कुमारी, महिला थानाध्यक्ष
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किस उम्र में हो सकती है लड़की की शादीः आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल यानी 2021 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है. क्योंकि बिहार जैसे कई राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन था, लड़कियों को शादी क्या है, यह तक पता नहीं रहता था और शादी कर दी जाती थी. जिसके बाद सरकार ने कानून बनाया और लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी. जबकि लड़की के बालिग होने की उम्र 18 साल ही है. 21 साल से कम उम्र में शादी करना कानून के हिसाब से जुर्म है. इसी अधार पर पीड़ित ने थाने में आवेदन दिए हैं, लेकिन पीड़ित लड़की की शादी 11 नवम्बर 2019 को ही हो गई थी, इस हिसाब से 2021 में जो कानून आया, वो इसकी शादी के लिए मान्य नहीं होगा. अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में लड़की की क्या कुछ मदद कर सकती है.