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पंचायत चुनाव 2021: सीतामढ़ी में हथियार सत्यापन के आखिरी दिन मची लाइसेंस धारकों में होड़

बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को लेकर सीतामढ़ी में हथियार सत्यापन के आखिरी दिन लाइसेंस धारकों के बीच होड़ मच गई. पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पिछले 4 दिनों से हथियारों का सत्यापन कर रहा है. सत्यापन नहीं करवाने वाले लोगों का लाइसेंस रद्द करने के निर्देश भी दिए गए हैं.पढ़िए पूरी खबर

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Published : Sep 6, 2021, 4:46 PM IST

सीतामढ़ी: पंचायत चुनाव(Panchayat Election 2021) को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन हर कदम उठा रहा है. जिले के लाइसेंस धारियों के हथियार का सत्यापन पिछले चार दिनों से चल रहा है. सोमवार छह सितम्बर को अंतिम दिन जिले के सभी लाइसेंस धारकों के बीच अपने हथियार का सत्यापन(Verification Of Weapons) कराने की होड़ मच गई. अब तक जिले में सैकड़ों हथियारों का सत्यापन किया जा चुका है.

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जिले में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन जहां तैयारियों में जुट गया है वहीं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन ठोस कदम भी उठा रहा है. डीएम सुनील कुमार यादव के निर्देश के बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हथियारों का सत्यापन करवाया जा रहा है.

लगातार चार दिनों से लाइसेंसी हथियार धारक अपने हथियारों का सत्यापन करवा रहे हैं. सोमवार को अंतिम दिन हथियार सत्यापन को लेकर भीड़ देखने को मिली. पंचायत चुनाव को लेकर लाइसेंस धारकों के द्वारा लगातार जहां हत्यारों का सत्यापन करवाया जा रहा है वहीं सोमवार को अंतिम दिन जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हथियार धारकों के द्वारा अपने अपने हथियारों का सत्यापन अपने-अपने थाना क्षेत्र में करवाया गया.

जिले में सोमवार को अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में हथियार धारकों ने अपने-अपने लाइसेंसों और हथियारों का सत्यापन करवाया. हथियार सत्यापन नहीं करवाने वालों का लाइसेंस रद्द करने की प्रशासन तैयारी कर रहा है. डुमरा अंचलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जहां लाइसेंसी हथियारों का डीएम के निर्देश के बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सत्यापन करवाया जा रहा है वहीं जो हथियार लाइसेंस धारक अपने हथियार और लाइसेंस का सत्यापन नहीं करवाएंगे उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा.

बता दें कि पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत के चार पदों के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे. इसमें मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य शामिल है. वहीं पंच और सरपंच पद का चुनाव मतपत्र से होगा.

प्रत्याशियों द्वारा राज्य में लागू शराबबंदी का भी पालन करना अनिवार्य किया गया है. आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्याशी द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही किसी को पेश या वितरित किया जाए. प्रत्येक प्रत्याशी अपने कार्यकतार्ओं को भी ऐसा करने से रोकें. अमूमन देखा जाता है कि चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी शराब का भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में शराब पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपको बताएं कि बिहार में 11 चरण में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे. वोट 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को डाले जाएंगे.

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