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सीतामढ़ी में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक आयोजित, चुनाव की तैयारियों की हुई चर्चा

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं. चुनाव को लेकर डीएम की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई. जिसमें अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये गए.

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सीतामढ़ी

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Published : Oct 25, 2020, 2:36 PM IST

सीतामढ़ी:जिले के समाहरणालय परिचर्चा भवन में शनिवार को जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिनियुक्त प्रेक्षक सहित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष और भयरहित चुनाव को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। इसको लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है.

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स्टैंडिंग कमिटी की बैठक
बैठक में रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी विधानसभा के प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया. बैठक में डीएम ने मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों से अवगत करवाया. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने प्रचार-प्रसार और सभाओं में अनिवार्य रूप से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें. साथ ही कहा कि कोविड -19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन होने पर प्रावधान के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी. इसके पहले आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, ईवीएम का रेण्डमाइजेशन, पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन, विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अब तक उठाये गए कदमो को लेकर उपस्थित नोडल अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी. सामान्य प्रेक्षक बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी विधासभा राजेश सिंह राणा ने मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों से कहा कि स्वीप लोगों का मुख्य श्लोगन "सुरक्षा का रखकर ध्यान, चलो सीतामढ़ी करे मतदान" को पूर्ण रूप से पालन हो.

स्टैंडिंग कमिटी की बैठक

सभा में मास्क लगाना होगा अनिवार्य
वहीं, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की चर्चा करते हुए कहा कि जुलूस और सभाओं में शामिल सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा. साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा. अन्यथा प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम सभी की जबाबदेही है कि हम सभी मिलकर जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि ऐसी खबर जिसे छापने या दिखाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन या पैसा का सहारा लिया गया हो वह पेड न्यूज की श्रेणी में आता है. पेड न्यूज के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

प्रत्याशी के खर्च करने की सीमा
सामान्य प्रेक्षक रीगा विनोद कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति एप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. 100 मिनट के अंदर उनकी शिकायतों का निपटारा भी हो जाएगा. उन्होंने सुविधा एप की भी जानकारी दी. पुलिस प्रेक्षक और पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था को लेकर कई अहम जानकारी दी. नोडल पदाधिकारी व्यय ने बताया कि अब प्रत्याशी की खर्च करने की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 30 लाख 80 हजार कर दी गई है.

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