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RLSP सांसद रामकुमार शर्मा को मिली बेल, COC का किया था उल्लंघन - dm ranjit kumar singh

आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीतामढ़ी सांसद राम कुमार शर्मा पर जमानती धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

एमपी राम कुमार शर्मा

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Published : Mar 13, 2019, 8:21 PM IST

सीतामढ़ी: आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सीतामढ़ी से रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा को जिला न्यायलय से जमानत मिल गई है. अपने अधिवक्ता के साथ राम कुमार शर्मा कोर्ट पहुंचे थे. यहां सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

सांसद रामकुमार शर्मा ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद शहर स्थित आईबी भवन में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एंबुलेंस सेवा का उद्धाटन किया था. इस मामले की भनक लगते ही जिला प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की. डीएम डॉ. रंजीत कुमार सिंह के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी गई थी.

मामले के बारे में बताते वकील.

वकील ने दी ये दलील...
सांसद अपने वकील के साथ व्यवहार न्यायालय में बेल के लिए प्रस्तुत हुए थे. इस मामले में सांसद के वकील ने बताया कि एंबुलेंस पुराना था और सांसद ने एंबुलेंस में बैठे मरीजों को हाथ दिखाकर विदा किया था. वकील ने कहा कि एंबुलेंस योजना की शुरुआत दिसंबर में ही लागू किया गया था. इसके उसी योजना के तहत एमपी ने एंबुलेंस योजना को हाथ दिखाया.

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