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सीतामढ़ी: स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए इस प्रकार होगी मतदान की प्रक्रिया - शिक्षक निर्वाचन की प्रक्रिया

सीतामढ़ी में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. चुनाव में बैगनी स्केच पेन का ही प्रयोग किया जाएगा.

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मतदान की प्रक्रिया

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Published : Oct 19, 2020, 5:09 PM IST

सीतामढ़ी:जिले में तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन मतदान की तिथि 22 अक्टूबर है. इसके लिए मत अंकित करने या मत डालने की प्रक्रिया के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. जिससे चुनाव से संबंधित मतदाताओं को मत अंकित करने में सुविधा हो और कोई त्रुटि ना हो.

बैगनी स्केच पेन का प्रयोग
मतदान के दिन निर्वाची पदाधिकारी की ओर से आपूर्ति किए गए बैगनी स्केच पेन का ही प्रयोग किया जाएगा. यह स्केच पेन निर्वाचकों को मतपत्र के साथ दिया जाएगा. मतपत्र पर अन्य कलम, पेंसिल, बॉल पेन या चिन्ह लगाने वाले किसी उपकरण का प्रयोग करने से मतपत्र अवैध हो जाएगा. यानी निर्वाचकों को निर्वाची पदाधिकारी के उपलब्ध कराए गए बैगनी स्केच पेन का ही प्रयोग करना है.

अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित
मतदाता जिस अभ्यर्थी का चयन अपने प्रथम पसंद के रूप में करते हैं, उनके नाम के समक्ष "वरीयता क्रम" के स्तंभ में एक लिखकर मतदान करें. यह अंक एक सिर्फ एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया जाएगा. बता दें जितने अभ्यर्थी हैं निर्वाचकों के लिए, उतनी वरीयता क्रम उपलब्ध है. उदाहरण स्वरूप यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 5 है तो, मतदाता अपनी पसंद के अनुसार 1 से 5 तक संख्या अंकित कर सकते हैं.

वरीयता क्रम के अनुसार चयन
मतदाता के प्रथम पसंद के नाम के समक्ष एक फिर, अपने पसंद के अनुसार वरीयता क्रम के स्तम्भ में 2, 3, 4, 5 अंकित कर अपना मत डाल सकते हैं. मतदाता संतुष्ट हो लेंगे कि उनके ओर से जिस अभ्यर्थी को जो वरीयता क्रम दिया गया है, वह वरीयता क्रम दूसरे अन्य अभ्यर्थियों को तो नहीं दिया गया है.

भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप
इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वरीयता क्रम अंक में दिया जाना चाहिए ,शब्दों में नहीं. वरीयता क्रम भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 या रोमन लिपि में या देवनागरी लिपि में यथा- 1, 2, 3 या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में ही वरीयता क्रम अंकित किया जाएगा. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतपत्रों पर मतदाताओं की ओर से नाम या कोई शब्द या हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाएगा.

मतपत्र को वैध रखने के लिए आवश्यक
ऐसा करने पर मत पत्र रद्द कर दिया जाएगा. अभियार्थी के नाम के सामने √ या × का चिन्ह भी नहीं लगाया जाएगा. मतदाता सिर्फ अपनी पसंद अंक में 1, 2, 3, 4 अंकित कर सकेंगे. साथ ही मतपत्र को वैध रखने के लिए आवश्यक है कि मत पत्र पर किसी एक अभ्यर्थी के नाम के सामने निर्वाचक अपनी प्रथम वरीयता एक अंकित करेंगे. अन्य वरीयता अंकित करना ऐच्चिछक है. जिसे निर्वाचक अंकित कर सकते हैं या नहीं.

मतपत्र माना जाएगा अवैध
वरीयता क्रम संख्या एक यदि अंकित नहीं होगा या वरीयता क्रम संख्या एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित होगा या वरीयता क्रम संख्या एक इस तरह से अंकित किया गया हो कि संदेह उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में मतपत्र अवैध माना जाएगा.

वरीयता क्रम यदि शब्दों में अंकित किया गया हो या मतपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह हो, जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती है तो मतपत्र अवैध माना जायेगा. निर्वाची पदाधिकारी की ओर से आपूर्ति की गई बैगनी स्केच पेन से भिन्न कोई अन्य स्केच पेन से अंकित किया गया तो ऐसी स्थिति में मतपत्र अवैध माना जाएगा.

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