सीतामढ़ी:जिले के 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 7 नवंबर को मतदान होना है. इसको लेकर गुरुवार को डुमरा स्टेडियम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कर मतदान केंद्रों पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव को लेकर संपूर्ण जिला में धारा 144 लागू है.
डीएम ने कहा कि मतदान को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी को अलर्ट मोड में रहने के साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित रखने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव को लेकर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है.
कोरोना को लेकर की जा रही खास तैयारियां
प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत कोविड-19 से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश का अनुपालन कराने को कहा. बूथों पर मास्क और साेशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन हो इसके लिए निर्देश दिए गए. इसके साथ ही वाहनों के परिचालन पर सख्त नजर रखने के साथ ही बूथ के 200 मीटर की परिधि में किसी भी निजी वाहनों को प्रवेश पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को मास्क और सेनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया.
हर गतिविधि पर होगी पैनी नजर
डीएम ने कहा कि जिला में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. सभी अधिकारियों को वोटिंग की जानकारी देने के साथ ही किसी प्रकार की घटना पर वरीय अधिकारियों को अविलम्ब सूचना देने की बात कही. सभी मतदान केंद्र भवनों का सैनिटाइजेशन किया गया है. उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान से पहले थर्मल स्कैनिंग कराने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्थ डेस्क की व्यवस्था है. मतदान केंद्र भवन पर मेडिकल वेस्ट के लिए डस्टबिन का भी प्रबंध है. चुनाव में मतदाताओं के अंगुली पर स्याही लगाना जरूरी होगा.
एसपी ने दिए निर्देश
एसपी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों के साथ ही इलाके में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसमें अर्ध सैनिक बल की भी प्रतिनियुक्त है. साथ ही मतदान केंद्र के समीप के थाने में क्यूआरटी की व्यवस्था की गई है जो किसी प्रकार की गंभीर स्थिति में तुरंत प्रस्थान कर मतदान के किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकेगी. इसके अतिरिक्त जोनल, सुपर जोनल अधिकारियों के भी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि भयमुक्त और मतदान सुनिश्चित किया जा सके. अपने क्षेत्र की विधि व्यवस्था स्वयं थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे. चुनाव को लेकर पेट्रांलिंग पार्टी मजिस्ट्रेट के साथ लगातार गश्ती करेंगे.