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सीतामढ़ी: बिना पास नहीं चलेगा कोई वाहन, पेट्रोल पंप पर सेनेटाइजर रखना अनिवार्य - coronavirus latest update

सीतामढ़ी में डीएम ने निर्देश दिया है कि सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी पास के नहीं चलेंगे.

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Published : Apr 14, 2020, 8:56 PM IST

Updated : Apr 14, 2020, 9:11 PM IST

सीतामढ़ी: कोरोना वायरस को लेकर डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा बेहद गंभीर हैं. लगातार विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों की जांच करवाई जा रही है. जिले में अब तक कुल 15 हजार 791 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. जिसके आलोक में अब तक कुल 65 संदिग्ध का सैंपल लेकर पटना आरएमआई से जांच करवाई गई है. जिसमें 59 लोगों की रिपोर्ट आ गई है.

इसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव है. डीएम ने कहा है कि अभी तक सभी के सहयोग से ही जिला पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब रहा है. लेकिन अभी भी हमें और ज्यादा सतर्कता और संयम का परिचय देना है. ताकि आने वाले समय में भी सीतामढ़ी को कोरोना मुक्त जिला बनाकर रखा जा सके, जो सभी के सहयोग से ही संभव है.

बिना पास नहीं चलेगा वाहन
डीएम के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी चितरंजन प्रसाद ने जारी किए दिशा निर्देश के आलोक में कहा है कि सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान और दुकान या कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो, तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जायेंगे. साथ ही पास में प्रस्थान स्थल और गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया किया जाएगा.

पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉगबुक प्रिंट कराया जाएगा. जिसमें पुलिस की ओर से चेकिंग का समय, तिथि, स्थान और समय अंकित रहेगा. साथ ही पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर भी करेंगे. आवश्यक सेवा और पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल या स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी.

वाहनों को किया जाएगा जब्त
निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177, 179, 197, 202 और अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. विशेष परिस्थिति में वाहनों को जब्त भी किया जा सकेगा.

वाहन चालक और अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे. पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे. साथ ही पेट्रोल पंप पर सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. बिना मास्क पहने ड्राइवर और सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी.

Last Updated : Apr 14, 2020, 9:11 PM IST

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