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सीतामढ़ी: 2 सालों से बनकर तैयार है दो बुनियाद केंद्र, नए साल में होगी शुरुआत - world Bank

सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत जिले के 2 अनुमंडल में बुनियाद केंद्र की स्थापना की गई है. विभागीय पदाधिकारी का बताना है कि नए साल में यहां सेवाएं शुरू हो जाएंगी.

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बुनियाद केंद्र

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Published : Dec 10, 2019, 11:43 AM IST

सीतामढ़ी:जिले के 2 अनुमंडल पुपरी और बेलसंड में वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवाओं की देखभाल के लिए बुनियाद केंद्र बनाया गया है. इस केंद्र में उनलोगों के सामाजिक सुरक्षा सेवा और सामाजिक देखभाल पर ध्यान दिया जाता है. यह केंद्र बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग और विश्व बैंक का संयुक्त प्रयास है.

2 साल से बनकर तैयार है 2 केंद्र
सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत इन दोनों अनुमंडल में बुनियाद केंद्र की स्थापना की गई है. लगभग साढ़े 4 करोड़ की लागत से यह केंद्र बनाया गया है. लेकिन, इसमें न तो कर्मियों की नियुक्ति हो पाई है, न ही उपकरण लगाए गए हैं. विभागीय पदाधिकारी का बताना है कि कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. दोनों बुनियाद केंद्र 2 साल से बनकर तैयार हैं. नए साल में यहां सेवाएं शुरु हो जाएगी. फिलहाल, डुमरा स्थित बुनियाद केंद्र में 2018 से वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सेवाएं दी जा रही है.

पेश है रिपोर्ट

बुनियाद केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं
डुमरा में बने बुनियाद केंद्र में विभिन्न प्रकार की जांच और इलाज के लिए परामर्श, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, फिजियोथेरेपी, दिव्यांगता से संबंधित समस्याओं का आकलन एवं प्रमाणीकरण में सहयोग, जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए अस्थाई रात्रि विश्राम की व्यवस्था, आवश्यक सहायक उपकरण की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था, विधवाओं के लिए आवश्यक कानूनी एवं भावनात्मक परामर्श, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार संबंधी मार्गदर्शन, समुदाय आधारित संगठनों से जुड़ाव में सहायता, सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के मार्गदर्शन की भी व्यवस्था है.

सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग

कौन-कौन ले सकते हैं बुनियाद केंद्र की सुविधाओं का लाभ?

  • वृद्धजन : 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिला और पुरुष
  • विधवा : 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाएं
  • दिव्यांगजन: शारीरिक मानसिक और अन्य किसी भी प्रकार की दिव्यांग से ग्रसित किसी भी आयु वर्ग के महिला पुरुष और बच्चे

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