शेखपुरा:बिहार के शेखपुरा मेंशराबंदी कानूनउल्लंघन मामले में जज ने आरोपी को अनोखा फैसला सुनाया (Judge Gave a Unique verdict in Shiekhpura) है.मद्य निषेध एवं उत्पाद के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने शराबबंदी उल्लंघन के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को एक शर्त पर जमानत दी. शर्त के अनुसार जुर्माने की रकम को वो पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में दान करेगा. आरोपित को 15,000 रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा कराने का आदेश दिया और आरोपी ने जुर्माने की रकम को पीएम केयर्स फंड में जमा भी किया.
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इस संबंध में शराब अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि नालंदा जिले के निवासी सूरज तिवारी गत 3 दिसंबर को शराब की खेप के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मंगलवार को जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसकी एक शर्त पर जमानत स्वीकार किया. शर्त थी कि जुर्माने की रकम को वो पीएम केयर्स फंड में दान करेगा. आरोपी ने जुर्माने की रकम 15,000 रुपया पीएम केयर्स फंड में जमा किया, तब जाकर उसे जमानत दी गई. वहीं, आरोपी के खिलाफ अभी तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है. न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है.