शेखपुरा: इस साल दुर्गापूजा पर भी कोरोना का ग्रहण देखने को मिलेगा. वैश्विक महामारी कोविड-19 और बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष गाइडलाइन जारी की गई है. डीएम-एसपी ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.
जानकारी देते हुए डीपीआरओ ने कहा कि दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर किया जाए. यदि मंदिरों में आयोजन किया जाता है तो निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करना होगा. मंदिर में पूजा पंडाल मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा. इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा. जिस जगह पर दुर्गा माता की मूर्तियां रखी जाएगी, उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा. लाउड स्पीकर आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा. और न ही किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा.
गाइडलाइंस का पालन होगा अनिवार्य
जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया है कि वे अपने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का अनुपालन सख्ती से कराना सुनिश्चित करेंगे. 25 अक्टूबर को ही विसर्जन करना होगा. वहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी इनायत खान ने बताया कि पूजा स्थल के आसपास स्टॉल नहीं लगाया जाएगा. किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा. विसर्जन विजयदशमी 25 अक्टूबर को पूर्ण रूप से कर लेना होगा. इस दौरान किसी प्रकार का विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोई सामुदायिक भोज प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा. आयोजकों पूजा समितियों द्वारा किसी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. मंदिर में पूजा पंडाल मंडप के उद्घाटन के लिए सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा.
कोविड-19 के नियमों का होगा पालन
पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बताया कि मंदिर में पूजा के आयोजकों को पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य करना होगा. पूजा के आयोजक कार्यकर्ताओं और उससे संबंधित व्यक्तियों को सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी होगा. सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क का प्रयोग करना होगा. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे. इस दिशा निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
दुर्गापूजा समितियों ने जताया विरोध
बता दें कि दुर्गापूजा शुरू होने में एक सप्ताह से कम का समय शेष रह गया है. वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से दुर्गापूजा फीकी रहेगी. इसको लेकर सरकार के द्वारा भी पूजा समितियों को विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है. किंतु सरकार के दिशा-निर्देश से पूजा समिति के लोगों में आक्रोश है और इस फैसले पर विरोध जताया है. समिति के लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार है. ऐसे में इस तरह से पाबन्दी लगाना अनुचित नहीं है.