शिवहर:शिवहर जिला सत्र न्यायधीश की कोर्ट (Sheohar District Sessions Judge Court) ने जघ्नय हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (three Convicts to Life Imprisonment In Murder Case) सुनाई है. आरोपितों को धारा 302 के तहत एक महिला सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा एवं दस हजार रुपए जुर्माना भी सुनाया है. पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के फेनहारा असगरी बेगम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार ने अपना पक्ष रखा और बहस की. इस बात की जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजिकार ने दी है.
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2018 में असगरी बेगम की हुई थी हत्या :पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के फेनहारा के असगरी बेगम की शादी वर्ष 2005 में जिले के महुआवा के मोहम्मद एजाज के पुत्र मोहम्मद फोवाद के साथ हुई थी. ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर असगरी बेगम के साथ बराबर मारपीट किया करते थे. 7 अक्टूबर 2018 को सुबह सात बजे में असगरी बेगम ने फोन पर अपने घरवालों को सूचित किया कि उनके पति एवं अन्य मारपीट कर रहे हैं. सूचना मिलने पर असगरी बेगम के गांव वाले ग्राम महुआवा पहुंची तो सारे लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे.
मायके वालों ने शिवहर थाना में दर्ज कराया था केस :बंद कमरे को खोलकर देखने पर असगरी बेगम का शरीर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला. जिसके नाक एवं सर के पिछले भाग पर धारदार हथियार से वार किया गया था. हाथ और पीठ तोड़ कर उसकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना को लेकर मायके वालों के आवेदन पर शिवहर थाना दर्ज किया गया था. पुलिस अनुसंधान में आरोप पत्र समर्पित करने एवं न्यायालय में विचारण के पश्चात तीन दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
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