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शिवहर-कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश

शिवहर जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर निर्देश जारी किया है. गौरतबल है कि गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना से निर्देश जारी होने के बाद डीएम ने निर्देश जारी किया. जारी निर्देश के मुताबिक 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.

Sheohar DM
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Published : Apr 11, 2021, 10:04 AM IST

शिवहर:गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना से निर्देश जारी होने के बाद जिला पदाधिकारी सज्जन राज शेखर ने जिले में कोविड-19 संक्रमणके मामलों को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे. वहीं पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी.

जिले के सभी दूकानें और प्रतिष्ठान संध्या सात बजे तक ही खुलेंगे. उक्त रोक ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल पर लागू नहीं होगा. इसके साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों और प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा. जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे.

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आम जनों के लिए बंद रहेंगे धार्मिक स्थल
डीएम ने अपने आदेश में निर्देशित किया है कि सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे. सरकारी दफ्तरों में भी पदाधिकारियों की शत प्रतिशन एवं उनसे कनीय अधिनस्थ अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थिति रखकर काम निपटाएंगे.

वहीं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक रहेगी. विवाह के लिए अधिकतम दो सौ लोग शामिल हो सकते हैं. जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके लिए डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत शिवहर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश जारी किया है.

भीड़-भाड़ वाले जगहों पर लोगों के जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए डीएम ने अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है.

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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने यह निर्देशित किया है कि आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने संबंधित के खिलाप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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