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शिवहर कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - शिवहर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

शिवहर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Sheohar court sentenced accused of rape to life imprisonment) है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जिसे नहीं जमा करने पर 6 महिने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर..

व्यवहार न्यायालय शिवहर
व्यवहार न्यायालय शिवहर

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Published : Jun 27, 2022, 7:45 PM IST

शिवहर:बिहार केशिवहर कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. व्यवहार न्यायालय शिवहर (Civil Court Sheohar) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ख्याति सिंह ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त संजय पासवान को धारा 376 ए, बी और पोक्सो 4, 6 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा: कोर्ट ने एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं अदा करने करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. एडीजे ख्याति सिंह ने यह भी कहा कि पीड़िता को सात लाख रुपए कंपनसेशन की राशि मिलेगी. जिसमें तीन लाख रुपए इंटरिम सहायता के रूप में दिया जा चुका है. शेष चार लाख रुपए भी यथाशीघ्र दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी. जिससे पीड़िता के रिहेब्लिटेशन और पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिल सकेगा.

सात साल की बच्ची के साथ हुआ था दुष्कर्म: बता दें कि तरियानी थाना क्षेत्र के एक गांव में सात साल की बच्ची को उस वक्त हवस का शिकार बनाया गया था, जब वह विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद लेकर लौट रही थी. इस मामले में अभियोजन का पक्ष स्पेशल पीपी पॉक्सो राजेश्वर कुमार ने रखा. पीड़ित परिवार को कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की सहयोगी संस्था सवेरा स्वयंसेवी संगठन शिवहर के सचिव मोहन कुमार, अधिवक्ता देशबंधु शर्मा और सपोर्ट पर्सन संजीत कुमार ने न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार को समय-समय पर कोर्ट तक पहुंचाने में सहायता की.

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