शिवहर:बिहार के शिवहर कोर्टमें सोमवार को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में अपना फैसला सुनाया. अदालत ने फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हचार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चों पर लागू होता है. इसके तहत बच्चों पर होने वाले यौन शोषण के अपराध की श्रेणी में रखा जाता है.
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शादी का झांसा देकर बलात्कार किया:मामले में पीड़िता बच्ची की मां ने शिवहर महिला थाना में जाकर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें बताया गया कि उसके गांव के ही लड़का एक लड़के ने मेरी 14 वर्षीया बच्ची को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और जब बच्ची गर्भवती हो गई तो शादी से इंकार कर दिया.
कठोर कारावास की सजा:अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजेश्वर कुमार ने बताया कि मामला तरियानी थाना क्षेत्र का है, जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिवहर राजेश कुमार बच्चन के न्यायालय में विचाराधीन था. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
20 वर्ष की सजा:पीड़ित द्वारा बताए गए तथ्यों, अन्य साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), (i) एवं पॉक्सो की धारा 4 का दोषी पाया गया. न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया. अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजेश्वर कुमार ने रखा जबकि बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता राजीव कुमार पांडेय ने की है.