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शिवहर: शराब तस्कर को 5 साल की जेल, भरना होगा एक लाख रुपए का जुर्माना - ईटीवी बिहार

शिवहर में शराब बनाने के मामले में 5 साल की सजा (Accused sentenced to 5 years imprisonment for making liquor) सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय उत्पाद रविंद्र कुमार की अदालत ने 5 साल की कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर...

शिवहर में शराब बनाने के मामले में 5 साल की सजा
शिवहर में शराब बनाने के मामले में 5 साल की सजा

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Published : May 24, 2022, 1:33 PM IST

शिवहर:बिहार में शराबबंदी कानून (prohibition law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसको लेकर सरकार और पुलिस-प्रशासन की ओर से सख्ती के बीच शिवहर व्यवहार न्यायालय (Sheohar Civil Court) ने शराब बनाने के मामले में एक शख्स को सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को 5 साल की कारावास के साथ-साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

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शराब बनाने के मामले में 5 साल की सजा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय उत्पाद रविंद्र कुमार की अदालत ने शराब बनाने के मामले में एक आरोपी को 5 साल की कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना कांड संख्या 54/21 के आरोपित माधोपुर छाता निवासी 22 वर्षीय चुन्नू कुमार को शराब बनाने की सामान बरामद होने और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होने पर कार्रवाई की है.

जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह की जेल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विशेष न्यायालय उत्पाद रविंद्र कुमार की अदालत ने आरोपित को 5 साल कारावास और एक लाख रुपए की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पादक अमर कुमार ने पक्ष रखा है. सजा सुनाने के समय आरोपित भी कोर्ट में मौजूद था. फिलहाल वह जेल में है.

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