बिहार

bihar

ETV Bharat / state

दारोगा-सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी की दो दिन की रिमांड मंजूर

एसआईटी के दारोगा और सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की है. घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. जिसने 10 दिन पूर्व न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था.

न्यायालय
न्यायालय

By

Published : Feb 8, 2021, 10:36 AM IST

सारणः छपरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेश कुमार के न्यायालय ने दारोगा और सिपाही हत्याकांड के मुख्य आरोपी को दो दिन की रिमांड दे दी है. दरअसल, पुलिस ने मरहौरा थाना कांड संख्या 596 / 19 के मंडल कारा छपरा में बंद अभियुक्त सुबोध कुमार सिंह को रिमांड पर लेने का आवेदन दिया था. जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेश कुमार की अदालत ने स्वीकृत कर दिया.

दारोगा और सिपाही की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 20 अगस्त 2019 को मरहौरा बाजार के एलआईसी कार्यालय के पास अपराधियों ने छापेमारी करने जा रही एसआईटी की टीम पर हमला कर दिया था. जिससे एसआईटी के दारोगा मिथिलेश कुमार तिवारी और सिपाही फारूक अहमद की मौत हो गई थी. अपराधी पुलिस की सर्विस पिस्टल और AK-47 लेकर फरार हो गए थे. इस घटना में सिपाही रजनीश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. इस घटना में कुल 8 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें- Rupesh Murder Case: ये आरोप तो हिलाने वाला है! ऋतुराज की पत्नी बोली- '2 रात मुझे थाने में रखा, जबरदस्ती...'

मुख्य आरोपी ने किया था आत्मसमर्पण
बता दें कि पुलिस लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी थी. लेकिन मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी. पुलिस का दबाव बढ़ता देख 10 दिन पहले इस कांड के मुख्य आरोपी सुबोध सिंह ने छपरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था. जिससे अब पुलिस पूछताछ करेगी.

ये भी पढ़ें- बिहार में थानेदार ने 'हाथरस' से भी बड़ा कांड करवा दिया! ऑडियो के बाद अब शव जलाने का वीडियो आया सामने

ABOUT THE AUTHOR

...view details