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छपरा व्यवहार न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा - जान से मारने की धमकी

नाबालिग ने 3 अगस्त 2017 को मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता सहित परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी.

व्यवहार न्यायालय छपरा

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Published : Aug 29, 2019, 9:58 AM IST

सारणः जिले के एक युवक को नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करना महंगा पड़ा. व्यवहार न्यायालय छपरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने बुधवार को दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपित के विरुद्ध नाबालिग ने 3 अगस्त 2017 को मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

व्यवहार न्यायालय

कड़ी सजा की हुई थी मांग
सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त की पहली गलती बताते हुए उसे कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था. वहीं, सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक अश्विनी कुमार और सूचक पूर्णेन्दु रंजन की ओर से कोर्ट से आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित मशरक थाना क्षेत्र निवासी विकास कुमार साह को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

पीड़ित पक्ष के वकील का बयान

चाकू दिखाकर किया था दुष्कर्म
बताया जाता है कि घटना के वक्त नाबालिग घर में सो रही थी. तभी आरोपी विकास चहारदीवारी लांघकर उसके आंगन में प्रवेश कर गया. फिर चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. आरोपी जाते-जाते पीड़िता को मुंह नहीं खोलने की धमकी दे गया. नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता सहित परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी.

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