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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 107 लोगों को लाभ, वाहन खरीदने के लिए 500000 राशि का अनुदान - prakhand parivahan yojana

Chapra News: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन परियोजना के अंतर्गत सारण जिले के 107 लाभुकों को वाहन खरीदने के लिए 500000 राशि का अनुदान का चयन पत्र दिया गया. इनमें अनुसूचित जाति के कुल दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल दो, पिछड़ा वर्ग के एक, अल्पसंख्यक समुदाय से एक और सामान्य वर्ग से एक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं.

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 107 लोगों को लाभ
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 107 लोगों को लाभ

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 15, 2024, 7:34 PM IST

छपरा: मुख्यमंत्री के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रखंड परियोजना की शुरुआत की गई है. इसी योजना के तहत सोमवार को सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने कई लोगों को वाहन खरीदने के लिए राशि का अनुदान पत्र वितरित किया.

बस की खरीद पर 5 लाख की राशि अनुदान:राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने और आमजनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई है. जिलाधिकारी के द्वारा कार्यालय कक्ष में परिवहन विभाग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सदर प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों से चयनित कुल 107 लाभुकों को बस/ मिनी बस की खरीद पर 5 लाख की राशि अनुदान देने के लिए चयन पत्र का वितरण किया गया.

सात दिनों के अंदर खाते में आएंगे पैसे: जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण के तहत चयन पत्र का वितरण किया जा रहा है. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर लाभुकों के बैंक खाता में सीएफएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा.

"मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन परियोजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंड छपरा सदर को छोड़कर जिला के बाकि 19 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया गया है. प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया गया है."- अमन समीर, जिलाधिकारी

इसके अंतर्गत लाभुक को प्रति बस पांच लाख रूपये अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा. परिवहन विभाग के निर्देशानुसार एक प्रखंड में कुल सात लोग इससे लाभांवित हो रहे हैं. इनमें अनुसूचित जाति के कुल दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कुल दो, पिछड़ा वर्ग के एक, अल्पसंख्यक समुदाय से एक तथा सामान्य वर्ग से एक व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं.

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