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सारण: जिले में बदले गए यातायात के नियम, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन में बदलाव

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Published : Sep 1, 2019, 12:01 AM IST

100 रुपये के बजाए 500 रुपये, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5 सौ रुपये की जगह 5 हजार और शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा

1सितंबर से लागू नए ट्रैफिक नियम

सारण: अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हैं, तो हो जांए सावधान क्योंकि कल यानी 1 सितम्बर से यातायात के नियमों मे काफी फेरबदल किया गया है. नये कानुन के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है.

डीएम सुब्रत कुमार सेन

10 गुणा तक बढ़ाया गया है जुर्माना
1 सितंबर से लागू इस नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों को तोड़ने पर फाइन में बदलाव किया गया है. नए नियम के अंतर्गत फाइन की राशि में भारी इजाफा किया गया है. सामान्य नियम तोड़ने पर आपको 100 की जगह 500, बिना लायसेंस ड्राइविंग पर 5 सौ की जगह 5 हजार और शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा.

1सितंबर से लागु नया ट्रैफिक नियम

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावक भरेंगें जुर्माना
इस नए कानुन में अगर नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके अभिभावकों से 25 हजार तक का जुर्माना वसुला जाएगा या 3 साल की कैद होगी. वहीं, बच्चे पर जुवेनाइलएक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.

गाड़ियों के नम्बर प्लेट के रंग को किया गया निर्धारित
मामले पर जिला के डीएम सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि जिले में नए नियम के सख्ती के साथ लागु किय जाएगा और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मामले पर छपरा के डीटीओ जयप्रकाश नारायण का कहना है कि नए नियम के तहत वाहनों के नम्बर प्लेट के रंग को भी निर्धारित किया गया है. नम्बर प्लेट मे एक विशेष चीप लगाया जा रहा है, इस चीप मे वाहन से संबंधित सारी जानकारीयां रहेगी.नेबर प्लेट को स्कैन करने पर सारी जानकारीयां मिल जाएगी.

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