बिहार

bihar

ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने 33 बुनियादी शिक्षकों को किया बर्खास्त - Patna High Court action after 30 years in fake restoration

सारण प्रमंडल में बुनियादी स्कूलों में फर्जी तरीके से बहाल 22 शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर आईडीडीई ने बर्खास्त कर दिया. इनमें से तीन ऐसे टीचर बर्खास्त किए गए हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

पटना
पटना

By

Published : Feb 6, 2021, 2:25 AM IST

Updated : Feb 6, 2021, 4:51 AM IST

सारण(छपरा): सारण प्रमंडल में बुनियादी स्कूलों में फर्जी तरीके से बहाल 22 शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर आईडीडीई ने बर्खास्त कर दिया. छपरा में 18 और सीवान में 2 और गोपालगंज 2 बुनियादी शिक्षकों को बर्खास्त किया. छपरा समेत गोपालगंज और सिवान में यह बुनियादी शिक्षक बहाल थे. यह कार्रवाई 30 साल के बाद की गई है.

यह भी पढ़ें: कैमूर में दो लोगों की शराब पीने से मौत की आशंका, आधिकारिक पुष्टि नहीं

3 शिक्षक हो चुके हैं सेवानिवृत्त
इनमें से तीन ऐसे टीचर बर्खास्त किए गए हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उन पर विधिवत बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद उठाए गए वेतन की रिकवरी भी की जाएगी. गौरतलब है कि इन टीचरों की बहाली गलत तरीके से की गई थी. जिसमें पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है. यह कार्रवाई पटना हाई कोर्ट व निगरानी के आर्डर पर प्रधान सचिव ने की.

यह भी पढ़ें: आश्चर्य! जिन महिलाओं के लिए CM नीतीश ने की पूर्ण शराबबंदी, वही लगा रहीं पलीता

जिसके आलोक में आईडीडीई ने यह आदेश जारी कर दिया है. अब तक कुल 50 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है. फर्जी बहाली में 30 साल बाद या बड़ी कार्रवाई हुई है. अब तक फर्जी बहाल कुछ कुल 50 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है. जिसमें सारण के 33 शिक्षक हैं. इसके अलावा गोपालगंज सिवान के भी शिक्षक हैं. जिन पर कार्रवाई की गई है.

Last Updated : Feb 6, 2021, 4:51 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details