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पुलिस, प्रेस हो या जातिसूचक नंबर प्लेट, बिहार में न्यू MV Act से ज्यादा इसका क्रेज

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखा होना दंडनीय अपराध है. इसके चलते धारा 177 के अंतर्गत कार्रवाई होती है. वाहन मालिक पर 2500 रुपये जुर्माना लगाए जाने का प्रवधान है.

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Published : Sep 26, 2019, 12:08 AM IST

देखिए खास रिपोर्ट

सारण:एक सितम्बर से लागू हुए नये एमवी एक्ट के तहत कड़े यातायात नियम लागू किए गए हैं. जिसके चलते सभी वाहनों पर यातायात नियम का उल्लंघन करने पर दोगुना जुर्माना लगाया जा रहा है. वहीं, अब इस यातायात नियम को लेकर लोगों मे भय व्याप्त है. भय के चलते ही लोग वाहन के जरूरी कागजातों को दुरूस्त करने मे लगे हुए है. जिला परिवहन कार्यालय और साइबर कैफे मे भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और अन्य कार्यो के लिए काफी भीड़ जमा हो रही है.

इतने कड़े कानून बनने के बाद भी ज्यादातर लोग अभी भी नियमों की अवहेलना कर कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. आज भी छ्परा के कई अनाधिकृत प्रेस वाले, प्रेस लिखी गाड़िया धडल्ले से चलाते नजर आते हैं. यही नहीं, पुलिस-प्रशासन के लोग भी अपने अपने गाड़ियों पर पुलिस और समहरणालय लिख कर वाहन चला रहे है. इसके साथ ही वाहनों पर जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है. जिसमें राजपुतना, यादव, ब्राह्मण और अन्य जाति वाचक शब्द मुख्य नंबर प्लेट पर लिखें हुए हैं.

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कुछ ही दूर तो जा रहे हैं...
ईटीवी भारत का कैमरा जब ऐसे व्हीकल पर पड़ा, तो वाहन मालिकों ने मुंह छिपाना मुनासिब समझा. वहीं, इन्हीं में कुछ ने बताया कि कुछ ही दूर जा रहे थे इसलिए हेलमेट नहीं लगाया. पुलिस लिखी गाड़ी चला रही एक युवती ने कहा, 'चाचा की गाड़ी है. हेलमेट क्या लगाएं, कुछ ही दूर तो आएं हैं.'

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर होगी कार्रवाई
वहीं, इस विषय पर जब छ्परा के जिला परिवहन पदाधिकारी से ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि मुख्य नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखने पर धारा 177 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है. इसके तहत 25 सौ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. जल्द ही इस तरह के नम्बर प्लेटों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जाएगा.

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