सारण: बिहार के सारण के मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव मंगलवार को हत्या के मामले में बाइज्जत बरी (MLA Satyendra Yadav acquitted in murder case ) हो गए. सारण के मांझी क्षेत्र के माले विधायक सत्येंद्र यादव को छह अन्य लोगों के साथ बरी किया गया है. एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे की अदालत में यह मामला चल रहा था. मामला 2007 का है, जब कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव सुनसान इलाके से बरामद किया गया था. इस मामले में सत्येंद्र यादव को आरोपी बनाया गया था.
Saran News: मांझी विधायक सत्येंद्र यादव मर्डर केस में बरी, JDU नेता की हत्या का था आरोप
सारण के मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव को हत्या मामले में बाइज्जत बरी (Manjhi MLA Satyendra Yadav acquitted ) कर दिया गया. उनके साथ इस मामले में छह अन्य आरोपी को भी बरी किया गया है. 2007 में जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव मिलने के मामले में उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था. तब से लेकर अबतक उन पर यह मामला चल रहा था. पढ़ें पूरी खबर..
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2007 से चल रहा था मामलाः यह मामला 2007 से आज 2023 तक चला और इस मामले का मंगलवार को पटाक्षेप हो गया. मांझी के माले विधायक सत्येंद्र यादव पर यह मामला लगभग 16 साल तक चला और इस मामले में विधायक को बरी किया गया. वहीं इस मामले में छह अन्य लोगों को भी बरी किया गया है. छपरा सिविल कोर्ट में इस बात को लेकर काफी गहमागहमी थी और शाम 4:00 बजे एडीजे 3 नलिन कुमार पांडे ने अपना फैसला सुनाया तो फैसला सुनकर विधायक के समर्थक में खुशी की लहर दौड़ गई.
दो साल से ज्यादा की सजा होने पर जा सकती थी विधायकीः जेडीयू नेता की हत्या मामले में लोगों को इस बात की आशंका थी कि अगर विधायक हत्यारोपी पाए गए और 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी भी जा सकती थी. मामले की सुनवाई के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया. बरी होने से उनकी विधायकी बची रह गई है. इस मामले में विरोधी पक्ष क्या कार्रवाई करता है यह आने वाला समय ही बताएगा.