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सारण: DM ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए कई निर्देश

सारण में चुनाव को लेकर डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को निर्वाचन संबंधी वैद्य के लिए एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा.

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डीएम ने की बैठक

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Published : Oct 11, 2020, 3:56 PM IST

सारण: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष, सचिव, और प्रतिनिधियों को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन संबंधित जानकारी दी गई. इस दौरान पुलिस अधीक्षक धूरत सायली सांवलाराम, व्यय प्रेक्षक रामनाथ आर और शशि गोपाल उपस्थित रहे.

अभ्यर्थी का नामांकन दाखिल
डीएम ने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का नामांकन दाखिल करने से चुनाव परिणाम घोषित होने तक की तिथि का सभी प्रकार का व्यय रखना होगा. इससे संबंधित लेखा संधारित करनी होगी. निर्धारित तिथि को संबंधित लेखक की जांच और अनुश्रवण कोषांग के समस्त करानी होगी.

निर्वाचन संबंधी बैंक खाता
नामांकन की तिथि से एक दिन पहले अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा. यह खाता अभ्यर्थी अपने चुनाव अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खुलवा सकते हैं. लेकिन परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त रूप से नहीं. अभ्यर्थी के सभी चुनाव खर्च इसी बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा.

डीएम ने की बैठक

प्रतिदिन के खर्च का ब्योरा
व्यय की किसी मद में किसी व्यक्ति को 10 हजार तक का नगद भुगतान किया जा सकता है. इससे अधिक का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा. प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतिदिन के खर्च का ब्योरा लेखक पंजी में अंकित करना होग. जिसकी जांच टीम निर्धारित तिथियों पर प्रचार अवधि के दौरान व्यय प्रेक्षक से करानी होगी.

बैठक में मौजूद लोग

सामाजिक दूरी का अनुपालन
अभ्यर्थी आयोजकों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा. नामांकन से लेकर चुनावी सभा, डोर टू डोर का चुनाव प्रचार के समय मास्क, सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा. डीएम ने कहा कि सभा के आयोजन के लिए जिले में कुल 58 बड़े मैदानों को चिन्हित कर गया है. इसकी समीक्षा निर्धारित कर दी गई है. चुनावी सभा के लिए अनुमति पत्र में स्पष्ट उल्लेख रहेगा. जिसका अनुपालन आयोजकों को करना होगा.

वीडियो सर्विलेंस टीम की नजर
हॉल में अधिकतम 200 लोगों के साथ चुनावी कार्यक्रम किया जा सकता है. लेकिन हॉल में 400 लोगों को बैठने की क्षमता होनी चाहिए. अर्थात निर्धारित क्षमता से आधे की संख्या में उपस्थित होनी चाहिए. सभी राजनीतिक प्रचार और आयोजनों पर वीडियो सर्विलेंस टीम की नजर रहेगी. इसकी संपूर्ण वीडियोग्राफी कराई जाएगी.

डीएम ने कहा कि भवनों पर भी भवन मालिक के सहमति से प्रचार प्रदर्शित किया जाएगा. सभी प्रचार सामग्रियों का चुनाव प्रचार के लिए पंपलेट, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाया जाएगा.

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