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छपरा: राज्य सरकार के निर्देश पर तय किया गया एंबुलेंस और अस्पताल का रेट - अस्पताल का रेट

एंबुलेंस चालकों के माध्यम से मनमाना राशि वसूलने वालों की अब खैर नहीं होगी. जिला प्रशासन ने फोन नंबर जारी कर दिया है. जिसपर फोन करने शिकायत की जा सकेगी.

तय किया गया रेट
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Published : May 7, 2021, 4:57 PM IST

छपरा: वैश्विक महामारी कोरोना काल में अब सदर अस्पताल या पीएमसीएचके माध्यम से मनमाना राशि नहीं वसूला जा सकेगा. यदि ऐसा होता है तो जिला प्रशासन के फोन नंबर 06152-24 5023 पर फोन कर इसकी शिकायत की जा सकती है. ऐसे में दोषी एंबुलेंस चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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मनमाना वसूला जा रहा किराया
जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि उन्हें लगातार यह सूचना मिल रही है कि मरीजों से एंबुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं. यदि किसी एंबुलेंस चालक के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है तो उस मरीज के परिजन इस बात की शिकायत सीधे उक्त नंबर पर कर सकते हैं. जिसके बाद जांच के उपरांत एंबुलेंस चालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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जिलाधिकारी ने की बैठक
एंबुलेंस चालकों के मनमाने किराये को देखते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से अपने कार्यालय कक्ष में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के साथ बैठक कर कार्रवाई का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा कि अगर एंबुलेंस चालक दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी. वहीं राज्य सरकार के माध्यम से निजी एम्बुलेंस के लिए 50 किमी तक जाने का यह रेट तय किया गया है.

कार किराया (रुपये) प्रति किलोमीटर
छोटी कार 1500 18 रुपये प्रति किलोमीटर
बोलेरो 1700 18 रुपये प्रति किलोमीटर
सूमो, मार्शल 1700 18 रुपये प्रति किलोमीटर
बेलोरो ,सूमो, मार्शल वातानुकूलित 2100 18 रुपये प्रति किलोमीटर
मैक्सी ,सिटी राइड 2500 25 रुपये प्रति किलोमीटर
जाइलो ,स्कॉर्पियो वातानुकूलित 2600 25 रुपये प्रति किलोमीटर

सरकार ने बनाई कैटेगरी
इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों का भी रेट तय कर दिया है. इसमें राज्य सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है. जिसमें में बिहार की राजधानी पटना A कैटेगरी में है और B कैटेगरी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया है. जबकि C कैटेगरी में शेष अन्य जिले हैं.

  1. सामान्य रूप से बीमार व्यक्ति (आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिंग केयर ) A श्रेणी के जिले में 10000/8000, बी श्रेणी के जिले में 8000/6400 और C श्रेणी के जिले में 6000 /4800 रुपये तय किया गया है.
  2. गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आईसीयू में केयर)16000 /13000 A के जिले के लिये, बी श्रेणी के जिले में 12000 / 10400 ,C श्रेणी के जिले में 9000 /7800 है.
  3. गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए (वेंटिलेशन के साथ आईसीयू में देखभाल) A श्रेणी के जिलों के लिए 18000 /15000, बी श्रेणी के जिले के लिए 14400/ 12,000, C श्रेणी के जिले के लिए 10800 / 9000 रखा गया है.

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