बिहार

bihar

ETV Bharat / state

माकपा विधायक सत्येंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश - मांझी विधायक पर गैरजमानती वारंट

छपरा में जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड में मांझी के वर्तमान माकपा विधायक सत्येंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया है. एडीजे 3 ने उनके जमानत को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है. वे कोपा थाना कांड संख्या 54/2007 में नामजद अभियुक्त हैं.

छपरा कोर्ट
छपरा कोर्ट

By

Published : Mar 23, 2021, 10:56 PM IST

सारण: छपरा में जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड में मांझी के वर्तमान माकपा विधायक सत्येंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया है. इससे माकपा विधायक डॉ. सत्येंद्र यादव की परेशानी बढ़ गयी है. गौरतलब है कि डॉ. सत्येंद्र यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में छपरा के मांझी विधानसभा क्षेत्र माकपा के विधायक चुने गए हैं.

ये भी पढ़ें- धरना दे रहे विधायक को पुलिस ने पीटा, 'माननीय' को एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल

गवाही में बचाव पक्ष का नहीं था कोई
बता दें कि छपरा जिले के कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी व जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में मृतक के पुत्र कुंदन सिंह की आज एडीजे 3 के समक्ष गवाही हुई. छपरा के सिविल कोर्ट के विशेष अदालत एडीजे 3 में हुई गवाही के दौरान बचाव पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हो सके थे. जिसके लिए 12 अप्रैल का समय मुकर्रर किया गया.

दो जुलाई 2007 की थी घटना
गौरतलब है कि विधायक सत्येंद्र यादव कोपा थाना कांड संख्या 54/2007 में नामजद अभियुक्त हैं. यह घटना 2007 के दो जुलाई को घटी थी. जिसमें जदयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव गांव के बाहर खेत से बरामद हुआ था. इस मामले की सुनावई करते हुए एडीजे 3 ने पूर्व जमानत को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details