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छपरा: बैंक ऑफ इंडिया से 89 लाख रुपये धोखाधड़ी मामले में शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज

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Published : Feb 12, 2021, 8:20 AM IST

महाराजगंज सांसद के खाते से 89 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय नलिन कुमार पांडे के न्यायालय सुनवाई की गई है. सुनवाई के पश्चात उनकी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज
शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज

छपरा: नगर थाना कांड संख्या 625 /2 अंडर दफा 419, 420, 467, 468, 120B धोखाधड़ी मामले में बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक प्रभात कुमार की जमानत सुनवाई की गई है. यह अग्रिम जमानत याचिका 511/21 की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय नलिन कुमार पांडे के न्यायालय में हुई.

सुनवाई के पश्चात उनकी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शाखा प्रबंधक के माध्यम से जिला और सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत त्रिपाठी के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया था.

जानिए क्या था पूरा मामला
बता दें कि सुनवाई के पश्चात उन्होंने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था. बिहार के महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खाते से लगभग 89 लाख के फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी. इस बात की जानकारी बीजेपी सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी थी. उन्होंने कहा था कि मेरे एमपी फंड खाते से लगभग 89 लाख का फर्जीवाड़ा कर महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है.

स्वदेशी के नाम से हस्तांतरित
सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के योजना का रुपया जिला योजना पदाधिकारी सारण के पद नाम से सरकारी खाता बैंक ऑफ बड़ौदा छपरा शाखा में रखा गया था. 23 नवंबर 2020 को बैंक के स्टेटमेंट के मिलान के दौरान पता चला कि 4 नवंबर 2020 को चेक नंबर 212 से लेकर 42 लाख और चेक नंबर 211 से 45 लाख कुल 89 तरीके से संदीप भोगीलाल कोठारी स्वदेशी के नाम से हस्तांतरित कर दिया गया है. लेकिन जिला योजना पदाधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा छपरा के चेक का मिलान किया गया तो संख्या 211 से लेकर 250 तक कार्यालय में सुरक्षित रखा हुआ था. जिसे लेकर जिला योजना पदाधिकारी सारण विधान चंद्र राय ने दिनांक 25 नवंबर 2020 को शाखा प्रबंधक और अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कराया था.

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प्रोडक्शन वारंट निर्गत करने का निवेदन
विदित हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई शाखा प्रबंधक के माध्यम से कांड को लेकर मुंबई के ठाणे थाने से भी बात हुई थी. संख्या 646 दिनांक 25 नवंबर 2020 को अंदर दफा 420, 467, 468 ,471 के अंतर्गत दाखिल किया गया था. जिसमें अहमद नगर निवासी संदीप भोगीलाल कोठारी और गणेश गावडे को आरोपी बनाया गया था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इन्हीं के खाते में राशि की निकासी हुई थी. बाद में छपरा नगर थाना के माध्यम से इस कांड के अनुसंधानकर्ता ने 29 नवंबर 2020 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां एक आवेदन दिया था. जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन वारंट निर्गत करने का निवेदन किया था. जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने स्वीकृत कर लिया था. इस राशि की निकासी मुंबई शाखा से की गई थी. जिसे लेकर दोनों जगह पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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