समस्तीपुरःस्थानीय व्यवहार न्यायालय में समस्तीपुर वकील हत्याकांड मामला (Samastipur Lawyer Murder Case) में दो आरोपी को एडीजे-8 ने आजीवन कारावास की सजा(two accused Life imprisonment in Samastipur) सुनाई. साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. राशि भुगतान नहीं करने को लेकर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.
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बता दें कि 2017 में ताजपुर थाना क्षेत्र के दिघरुआ गांव के रहने वाले वकील प्रमोद सिंह को महज 500 रुपये के लिए घर पर ही चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कई अभियुक्त बनाए गए थे. वहीं एडीजे-8 के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने 2 सालों तक मामले की सुनवाई की. इसके बाद आज सोमवार को दिघरुआ गांव के रहने वाले कामेश्वर सिंह और अनिल सिंह के विरुद्ध आरोप को सत्य पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया.