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समस्तीपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल कैद की सजा

समस्तीपुर के विशेष पॉस्को कोर्ट ने 2 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को जेल में 6 माह अधिक रहना होगा.

samastipur civil court
समस्तीपुर कोर्ट

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Published : Feb 20, 2021, 10:00 PM IST

समस्तीपुर: जिले के विशेष पॉस्को कोर्ट ने 2 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशेष पॉस्को कोर्ट के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियोजक की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को गुनहगार मानते हुए सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को जेल में 6 माह अधिक रहना होगा.

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2019 में कन्हैया कुमार दीपक ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर ताजपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिक का अपहरण कर लिया था. कन्हैया नाबालिग को विद्यापति नगर थाना के रहीमपुर ले गया था और उसके साथ 5-6 दिन तक दुष्कर्म किया था. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने ताजपुर थाना में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था.

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि कन्हैया और उसके साथियों ने कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद पुलिस ने कन्हैया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में शनिवार को विशेष पॉस्को कोर्ट ने सुनवाई की. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट की अदालत ने कन्हैया कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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