समस्तीपुर :एक शख्स ने लड़की का कपड़ा पहन लिया. वह भी पुलिस के डर से. यह मामला देखने को मिला बिहार के समस्तीपुर में. दरअसल पुलिस शराब बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए गई थी. पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी युवक अपनी पत्नी का नाइटी पहन लिया और शौचालय में घुस (Liquor Smuggler Wears Nighty In Samastipur) गया. पुलिस थी कि मानने को तैयार नहीं. आखिरकार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. घटना समस्तीपुर जिले के विभूतिनगर थाना क्षेत्र की है.
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पत्नी की नाइटी पहनकर शौचालय में छिपा : पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याणपुर उत्तर पंचायत में शराब बेची जा रही है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस शंकर साह के बेटे अमरजीत कुमार साह को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर गयी. पुलिस को चकमा देने के लिए अमरजीत पत्नी की नाइटी पहनकर शौचालय में छिप (Liquor Smuggler Wears Wife Nighty) गया. हालांकि पुलिस ने उसे खोजकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के घर से 15 लीटर शराब भी बरामद किया. हालांकि एक धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला.
सीएम नीतीश का सख्त निर्देश : बता दें शराबबंदी के बावजूद (Liquor Ban In Bihar) बिहार में धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है. आए दिन इसपर कार्रवाई होती रहती है. ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जब बिहार के विभिन्न जिलों से शराब की बरामदगी नहीं होती है. एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक कर सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर शराबियों को बक्शा नहीं जाए, चाहे जो भी हो.
बिहार में 2016 में की गई थी शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.
अब जुर्माना देकर छूट जाएंगे शराबी :हालांकि, 6 साल बाद शराबबंदी कानून में समीक्षा के बाद बड़ा बदलाव (Changes In The Prohibition Law) किया गया है. जिसके बाद यदि को व्यक्ति पहली बार शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. लेकिन बार-बार पकड़ें जाने पर जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है. पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच जुर्माना लेकर रिहा किया जाएगा. यदि पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे एक माह की कैद हो सकती है. अगर आप दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए तो अनिवार्य रूप से एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.
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