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समस्तीपुर: मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद, पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा - ईटीवी बिहार

समस्तीपुर में दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद (Life imprisonment for rape accused) के साथ ही पचास हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी. पढ़ें रिपोर्ट...

दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद
दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद

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Published : May 21, 2022, 1:42 PM IST

समस्तीपुर: 7 साल की मासूम के साथ रेपके मामले में समस्तीपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट (Samastipur Judicial Magistrate) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा (Life imprisonment for rape accused) सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. शुक्रवार को न्यायालय में आरोपित के विरुद्ध धारा 376 एबी एवं 6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है. मामला 14 जुलाई 2019 का है.

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7 साल की मासूम के साथ रेप: खानपुर थाना क्षेत्र के सिरोपट्टी सिरहा गांव निवासी सुरेश प्रसाद सिंह के पुत्र शैलेन्द्र कुमार उर्फ छोटी को समस्तीपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट- 6 ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामला 2019 का है, जब आरोपी ने इसी गांव की सात वर्षीय बच्ची को खेलने के बहाने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. मामला संज्ञान में आने के बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद:घटना के बाद जांच के आधार पर त्कालीन महिला थानाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांड संख्या 47/21 प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित शैलेन्द्र कुमार उर्फ छोटू उर्फ ननकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसी मामले में शुक्रवार को न्यायालय में आरोपित के विरुद्ध धारा 376 एबी एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद के साथ ही पचास हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.

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