समस्तीपुरः जिला कोर्ट ने आर्म्स एक्ट(Arms Act) मामले में विभूतिपुर के जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया है. विभूतिपुर थाना कांड संख्या 62/2000 मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था. इस मामले में सजा की सुनवाई 13 सितंबर को होगी.
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दरअसल पूर्व विधायक और उनके भाई लाल बाबू सिंह पर वर्ष 2000 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह पर कातिलाना हमले का आरोप है. जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ललन सिंह जख्मी हो गए थे. उनका हाथ पूरी तरह से जख्मी होने के बाद किसी काम का नहीं रहा. उनकी हाथ की उंगलियां नष्ट हो गई थीं. बताया गया है कि इस मामले में कम से कम 7 वर्ष की सजा है. लेकिन उसमें कम से कम 3 साल की सजा होनी तय है.