समस्तीपुर: मंगलवार को डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर चल रहे कार्य और अन्य सरकारी कार्यों के बारे में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया. साथ ही डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सभी अनुमंडल अधिकारी से राशन कार्ड निर्गमन कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसे युद्ध स्तर पर कर जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.
उन्होंने खाद्यान्न वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने हेतु टोकन सिस्टम का प्रयोग कर सभी लाभुकों को खाद्यान्न देने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि जिले से कुल 153 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और सभी का रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है. जिसमें एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है.
बिना पास के नहीं चलेंगे वाहन
सेनेटाइजेशन कोषांग की ओर से अनुमंडल और जिला स्तरीय क्वॉरेंटाइन और आइसोलेशन केंद्र को सेनेटाइज कराया गया है. सभी होटल जिन्हें आइसोलेशन सेंटर के रूप में बनाया गया है, उन्हें सेनेटाइज कर लिया गया है. साथ ही जिला के सभी सरकारी कार्यालय परिसर, सरकारी आवास, बाजार समिति, जिला के मेन रोड के दोनों तरफ और प्रखंड कार्यालय परिसर में भी सेनेटाइजेशन का कार्य संपन्न करा दिया गया है.
डीएम ने लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेंट को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक बताया है. सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संसाधन और दुकान व कार्य स्थल पर जाना आवश्यक हो, तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जा रहे हैं.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करते डीएम लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
इस पास में प्रस्थान स्थल और गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा. आवश्यक सेवा और पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा. पास प्राप्त कर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी. विधि व्यवस्था और आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर निजी वाहन, मोटरसाइकिल, कार आदि से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 177, 179,197,202 और सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
जब्त किया जाएगा वाहन
विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा. वाहन चालक और अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे. पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे. साथ ही पेट्रोल पंप पर सेनेटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए. बिना मास्क पहने किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी. जिला में लॉक डाउन के प्रथम चरण में आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक, सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों के लिए 14 अप्रैल तक पास निर्गत किया गया था. जो अब 3 मई तक वैध रहेगा.