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समस्तीपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

समस्तीपुर विशेष न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया. 3 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई. आईपीसी की धारा 302, 376 एवं 6 पॉस्को धारा के तहत आरोपी राम लाल महतो को दोषी पाया गया.

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Published : Dec 19, 2020, 10:44 PM IST

समस्तीपुर: जिले के विशेष न्यायालय द्वारा अहम फैसला सुनाया गया है. 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

दलसिंहसराय थाना के पांड गांव के रहने वाले आरोपी रामलाल महतो को कोर्ट ने दोषी पाया. एडीजे-6 सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 376, पॉस्को 6 के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. मामला 3 जून 2018 का है. इस आरोपी ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी.

आरोपी को फांसी की सजादलसिंहसराय पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस वक्त से आरोपी मंडल कारा में बंद था. कोरोना काल सामान्य होने के बाद आज विशेष न्यायालय पॉस्को के माननीय एडीजे 6 के न्यायाधीश श्री देशमुख ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट के दिए गए फैसले के बाद मृत बच्ची के परिजनों ने खुशी जताते हुए बताया कि माननीय कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा था.

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