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समस्तीपुर: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

समस्तीपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख का अर्थदंड लगाया है.

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Published : Jan 26, 2021, 1:33 PM IST

जिला न्यायालय
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समस्तीपुरः व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत के एडीजे-6 हरीराम ने पॉस्को एक्ट में दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये को अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोषी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा

समस्तीपुर की विशेष अदालत ने गूंगी और मानसिक रूप से पीड़ित नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए, पोस्को एक्ट 376/2 के तहत आजीवन कारावास की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी ने 3 साल पूर्व एक मानसिक रूप से विक्षिप्त गूंगी और नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म के बाद नाबालिग को मक्के के खेत में छोड़कर भाग गया था.

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सरकार को चार लाख देने का आदेश

एडीजे-6 के न्यायाधीश हरेराम सहनी नेउक्त कांड में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी. वहीं बिहार सरकार को पीड़िता को चार लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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