बिहार

bihar

ETV Bharat / state

समस्तीपुर: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा - minor convicted of rape

समस्तीपुर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख का अर्थदंड लगाया है.

जिला न्यायालय
जिला न्यायालय

By

Published : Jan 26, 2021, 1:33 PM IST

समस्तीपुरः व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत के एडीजे-6 हरीराम ने पॉस्को एक्ट में दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये को अर्थदंड की सजा सुनायी है. दोषी ने मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा

समस्तीपुर की विशेष अदालत ने गूंगी और मानसिक रूप से पीड़ित नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए, पोस्को एक्ट 376/2 के तहत आजीवन कारावास की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी ने 3 साल पूर्व एक मानसिक रूप से विक्षिप्त गूंगी और नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म के बाद नाबालिग को मक्के के खेत में छोड़कर भाग गया था.

जिला न्यायालय

ये भी पढ़ें- दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

सरकार को चार लाख देने का आदेश

एडीजे-6 के न्यायाधीश हरेराम सहनी नेउक्त कांड में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी. वहीं बिहार सरकार को पीड़िता को चार लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details