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समस्तीपुरः उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन अलर्ट

समस्तीपुर में उपचुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सजग है. यहां कुल 8 अभ्यर्थी चुनावी मैदान हैं. चुनाव को लेकर अचार संहिता लागू कर दी गई है.

लोकसभा उपचुनाव

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Published : Oct 4, 2019, 4:19 PM IST

समस्तीपुरःलोकसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सजग है. संवेदनशील बूथों की जांच की जा रही है. 1439 ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकते हैं. सारे बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है. पुलिस महकमा शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान कराने के लिए तैयार है.

'अपराधियों को किया जाएगा जिला बदर'
एसपी विकास बर्मन ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में 166 संवेदनशील बूथ हैं. जिन पर अलग से पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. पूरे जिले में 1411 आर्म्सधारी हैं. जिसमें 843 आर्म्स का वेरिफिकेशन करा कर उसे दुकान में जमा करा दिया गया है. 107 और 116 के कार्रवाई के तहत 1935 लोगों को चिन्हित किया गया है. जिसमें 1152 लोगों को बाउंड कराया गया है. वैसे अपराधी जो चुनाव में मतदाता को डरा और धमका सकते हैं. जिला बदर करने की कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी देते डीएम और एसपी

कुल 8 अभ्यर्थी चुनावी मैदान
वहीं, डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव में नाम वापसी के दिन 3 अभ्यर्थियों के कागज में कमी रहने के कारण उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है. चुनाव मैदान में कुल 8 अभ्यर्थी हैं. जिसमें दो बड़े दल के हैं. बाकी सभी निर्दलीय हैं. आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना है. मत प्राप्त करने के लिए जातीय सांप्रदायिक भावना को दुहाई नहीं देनी है. निर्वाचन की अवधि में किसी भी मतदाता को लुभाने वाली वस्तु, पैसा, साड़ी, धोती या अन्य सामान का वितरण नहीं किया जाना है.

शशांक शुभंकर, डीएम

पोस्टर पर प्रतिबंध
लोकसभा उपचुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम सत्तर लाख रुपये खर्च कर सकता है. लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण और प्रकाशन को प्रतिबंधित किया गया है. इस आशय का निर्देश और उसकी एक प्रति अभ्यर्थियों और उनके सदस्यों को उपलब्ध करा दी गई है. 10 बजे रात से लेकर 6 बजे तक लाउडस्पीकर वर्जित रहेगा.

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