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रोहतास में अवैध पटाखा दुकान में प्रशासन का छापा, 25 दुकानदारों को थमाया नोटिस

रोहतास में अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ रोहतासस जिला प्रशासन ने छापेमारी (Raid In Cracker Shops) अभियान चलाया, जिसमें 25 दुकानों की जांच की गई. पढ़ें खबर...

रोहतास में अवैध पटाखा दुकान में प्रशासन का छापा
रोहतास में अवैध पटाखा दुकान में प्रशासन का छापा

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Published : Oct 23, 2022, 8:41 PM IST

Updated : Oct 23, 2022, 10:42 PM IST

रोहतास: रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर अवैध पटाखा कारोबार(Illegal Firecracker Business) के खिलाफ रविवार को रोहतासस जिला प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया गया. छापेमारी अभियान डेहरी के झाबर मल गली में चलाया गया. सूत्रों के अनुसार 25 दुकानों की जांच की गई, जिसमें में कई दुकानों के लाइसेंस रिनुअल नहीं मिले. रोहतास जिला प्रशासन के कहा कि दुकानदारों को नोटिस दिया गया है. प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. जांच के दौरान कई कारोबारियों के लाइसेंस रिनुअल नहीं मिले. वहीं छापेमारी टीम में मैजिस्ट्रेट संतोष कुमार सिंह, सीओ अनामिका कुमारी सहित पुलिस बल को लगाया गया था.

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पटाखा दुकानों में सेफ्टी के लिए व्यवस्था नहीं थीःछापेमारी के दौरान कई दुकानदार के पास अस्थाई लाइसेंस थे, सेफ्टी के लिए न ही अग्निशमन यंत्र व न ही बालू से भरी बाल्टी व पानी की व्यवस्था थी. मजिस्ट्रेट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अवैध रुप से चल रहे पटाखे के कारोबार को लेकर अनुमण्डल प्रशासन सख्त है। तकरीबन 25 दुकानों की जांच के क्रम में कई पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस रिनुअल नहीं मिले. ऐसे लोगों पर नोटिस के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

झाबर मल गली घनी आबादी वाला क्षेत्रः बता दे कि शहर का झाबर मल गली घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है. बावजूद नियमों को ताक पर रख कई पटाखे की दुकानें चल रही है. वहीं कारोबारियों ने गोदाम तक बना रखें है. पर सेफ्टी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. स्थानीय प्रशासन सिर्फ दीपावली में ही जांच अभियान चला कर मामले की खानापूर्ति कर लेती है.

'' डीएम धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर पटाखों की दुकानों में छापेमारी की गई है. लाइसेंस रिनुअल होने वाले दुकानदारों के पटाखे को भी जब्त किया जाएगा. साथ ही दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को बन्द करने का निर्देश दिया गया है।''संतोष कुमार सिंह, मजिस्ट्रेट

Last Updated : Oct 23, 2022, 10:42 PM IST

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