रोहतासः बिहार के सासाराम जिले में कर्ज नहीं चुकाने पर एक मकान को बैंक की ओर से कुर्क कर लिया गया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से डालमिया नगर के मकराइन मोहल्ला निवासी पति-पत्नी ने 10-10 लाख रुपए की दो किस्तों में लोन लिया लिया था. ब्याज मिलाकर राशि 29 लाख पहुंच गया. 31 दिसंबर तक सुलह का समय भी दिया गया था. बैंक की ओर से दर्जनों बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
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सीओ अनामिका कुमारी ने बताया कि डालमिया नगर के मकराइन मोहल्ला निवासी पूनम देवी और छट्ठू राम ने वर्ष 2016 में 10-10 लाख रुपया दो किस्तों में पति-पत्नी ने बैंक से कर्ज लिया था. मार्च 2018 में वह एनपीए में बदल गया. इसके बाद कर्जदारों को बैंक की ओर से कई बार नोटिस तमिला करायी गयी बावजूद उन्होंने इसका कोई रिस्पांस नहीं लिया और न हीं बैंक के कर्ज अदा किया.
सीओ ने आगे बताया कि 31 दिसंबर तक सुलह का समय भी दिया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. मौके पर एसबीआई ब्रांच मैनेजर प्रीतम कुमार, रेशमी कुमारी भी उपस्थित थे. बताते चले कि पुलिस और बैंक के चीफ मैनेजर शशि रंजन चौधरी के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने मकान को सील करने से पहले घर में मौजूद सभी सामानों को सड़क पर रखवा दिया. इसके बाद बैंक की ओर से मकान में अपना ताला जड़ दिया.
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