बिहार

bihar

अतिक्रमण को लेकर एक्शन में प्रशासन, कैसर-ए-हिंद की भूमि को 72 घंटों के भीतर खाली करने का निर्देश

By

Published : Dec 13, 2021, 9:25 PM IST

डेहरी शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार किया है. अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी.

Rohtas Dehri city
Rohtas Dehri city

रोहतास:रोहतास के डेहरी शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान (Anti encroachment campaign in Dehri) को लेकर अब प्रशासन ने कमर कस ली है. ऐसे में नप प्रशासन ने पत्र जारी कर कैसर-ए-हिंद की भूमि (Land of Kaiser-i-Hind) को 72 घंटों के भीतर खाली करने का निर्देश जारी किया है.

ये भी पढ़ें: हाल-ए-बिहार: अस्पताल में जवान बेटे को पीठ पर लादकर घूमती रही मां, नहीं मिला स्ट्रेचर-व्हीलचेयर

बताया जाता है कि एनीकट जाने वाले रास्ते में कैसर ए हिंद खाता संख्या 228 रकबा 4.51 एकड़ को अस्थायी वेंडर जोन हेतु चयनित किया गया है. उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर खाली करने का निर्देश जारी किया गया हैं. साथ ही उक्त स्थल पर खटाल, झोपड़ी आदि को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

ऐसे में प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि अगर 72 घंटों के भीतर उक्त स्थल से अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उन पर नप प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.

डीसीएलआर श्वेता मिश्रा ने बताया कि शहर में मुख्य बाजार में जाम की समस्या विकराल होती जा रही है. थाना चौक से लेकर बाबूगंज मोड़ तक दुकानदारों ने आगे तक अतिक्रमण कर रखा है. वहीं, डिवाइडर के दोनों तरफ ठेले व सब्जी वालों ने कब्जा कर रखा है. इस कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है.

उन्होंने बताया की अमीन व कर्मचारी द्वारा जमीन की मापी कराई जा रही है ताकि वह अपनी दुकानें आगे न लगा सकें. अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन कटिबद्व है. हर हाल में शहर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी.

बताते चलें की शहर में लगने वाले जाम को लेकर रोहतास के एसपी आशीष भारती ने खुद पहल शुरू कर स्थानीय लोगों से विगत दिनों संवाद किया था. इसके पश्चात संबंधित अधिकारियों को मुख्य बाजार से जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे.

ये भी पढ़ें: 'जगदानंद सिंह का आरजेडी में अपमान', JDU ने कहा- हमारे साथ आएंगे तो मिलेगा पूरा सम्मान

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करेंETV BHARAT APP

ABOUT THE AUTHOR

...view details