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चुनाव में महिलाओं की भी लगेगी ड्यूटी, मिश्रित दल बनाने का निर्देश

मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों में महिला कर्मियों को भी शामिल किए जाने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने बिहार के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी को पत्र लिखा.

election department
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Published : Sep 9, 2020, 2:19 PM IST

पटना:बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों में महिला कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा. इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने बिहार के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी को पत्र लिखा है. मीणा ने सभी जिलों से मतदान कर्मियों में महिला कर्मियों को शामिल करते हुए मिश्रित दल बनाने का निर्देश दिया है.

जारी निर्देश के अनुसार महिला कर्मियों को उनके गृह मतदान केंद्र, जहां वह निर्वाचन के रूप में पंजीकृत है, उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य मतदान केंद्र पर प्रेक्षक और पर्यवेक्षक में प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी या पेट्रोलिंग से कलेक्टिंग पार्टी के रूप में प्रतिनियुक्त करने को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त देने के लिए अनुरोध किया गया था.

केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सहमति
मीणा के अनुसार निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में सहमति दे दी गई है. महिला कर्मियों की प्रेक्षक के पर्यवेक्षक में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के अधीन, सेक्टर पदाधिकारी के रूप में और पेट्रोलिंग सर कलेक्टिंग पार्टी (पीसीसीपी) के रूप में नियुक्ति सेवा लिया जायेगा.

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