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बिना सरकारी अनुमति के दूसरी शादी से उत्पन्न संतान अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी नहीं: बिहार सरकार

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Published : Jul 14, 2022, 12:01 PM IST

नीतीश सरकार ने एक आदेश जारी कर ये कहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी बिना सरकारी अनुमति के दूसरी शादी करता है तो उससे उत्पन्न संतान नियुक्ति की अधिकारी नहीं (second marriage born child is not eligible)होगी. अगर ऐसे स्थिति बनती भी है तो एक शर्त और रखी है जिसे पालन करना जरूरी है. पढ़ें पूरी खबर-

संतान की अनुकंपा नियुक्ति पर बिहार सरकार का आदेश
संतान की अनुकंपा नियुक्ति पर बिहार सरकार का आदेश

पटना - बिहार सरकार ने बिना अनुमति के दूसरी शादी करने वाले कर्मचारियों (Nitish Government new Order For second marriage) के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. सरकार की बिना अनुमति के पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी सरकारी कर्मचारी करते हैं तो उनके होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा. यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मौत हो जाती है तो ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं ले सकेंगे.

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अगर सरकार से अनुमित लेने के बाद ये दूसरी शादी करते हैं, तो जीवित पत्नियों/पतियों या इनके बच्चे को पहली वाली पत्नी और उनके बच्चों को अनुकंपा का फायदा पहले मिलेगा. दूसरी पत्नी और उनके बच्चे को लाभ तभी मिलेगा जब पहली पत्नी की ओर से अनापत्ति या शपथ पत्र दिया जाए. शपथ पत्र की जांच के बाद ही लाभ मिलेगा. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीजीपी, अनुमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है.

सरकारी आदेश में ये कहा गया है कि दूसरी शादी से जुड़े अनुकंपा नियुक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब वे योग्य होंगे और सभी मानकों पर खरा उतरेंगे. इन मामलों में सरकार के स्तर से तय तमाम नियम कायदों का पालन करना अनिवार्य होगा. अगर किसी मामले में एक से अधिक विवाह वैध हो तब भी जीवित पत्नियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों की श्रेणी में पहले स्थान पर ही होगी.

पहली पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की बात सामने आती है, तो ऐसे में सभी जीवित वैध पत्नियों की तरफ से अनापत्ति या शपथ-पत्र देना जरूरी होगा. इसी के आधार पर अनुकंपा बहाली होगी.

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