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पटना में मास्क लगाना अनिवार्य, जांच के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान - पटना में मास्क पहनना अनिवार्य

पटना में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने डीएम के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

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प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल

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Published : Jul 4, 2020, 8:28 PM IST

पटना: कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले वाहन चालक के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना डीएम कुमार रवि और ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को निर्देश दिया है. प्रमंडलीय आयुक्त ने आम लोगों से सावधानी बरतने, मास्क लगाने और अनावश्यक रूप से कहीं एक जगह एकत्रित नहीं होने का अनुरोध किया है. साथ ही कंटैक्ट ट्रेसिंग के लिए और मैनपावर बढ़ाने का निर्देश दिया है.

डीएम के साथ समीक्षा बैठक
संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव, गांधी मैदान की साफ-सफाई और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के मेंटेनेंस आदि समीक्षा डीएम, एसपी यातायात सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ की. इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने डीएम को निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों (मास्क लगाने) को लागू कराने के लिए शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और अन्य जगहों पर बीडीओ और एसडीओ को प्राधिकृत करें.

फ्लाइंग स्क्वाइड टीम गठित
प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम को कहा कि शहरी इलाकों में एरिया वाइज फ्लाइंग स्क्वाइड टीम गठित करें और संबंधित एरिया में मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती करें. उन्होंने निर्देश दिया कि अगर कोई ऑटो, टैक्सी, बस चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क लगाए वाहन चला रहा हो या उनमें सवार यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हो, तो वैसे वाहन का परिचालन तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें.

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल

जांच के लिए विशेष अभियान
संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि वाहनों में मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिन दुकानों या रेस्टोरेंट में मास्क लगाना सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, वैसे दुकान और रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की जाएगी. दुकान और रेस्टोरेंट की औचक जांच में अगर बिना मास्क लगाए लोग पाए जाते हैं, तो वैसे दुकानों को तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें. संबंधित दुकान मालिक या संचालक को इसका नोटिस भी दें और दुकान पर वह नोटिस लगाना सुनिश्चित करेंगे.

बैठक में मौजूद अधिकारी

आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने का आदेश
कोविड-19 की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया गया है. साथ ही प्रत्येक सेंटर के लिए एक प्रभारी की प्रतिनियुक्ति कर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश डीएम पटना को दिया गया है. बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र अशोक होटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल बाढ़, सब डिविजनल हॉस्पिटल मसौढ़ी, ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कंपलेक्स, बामेती आदि में आइसोलेशन सेंटर कार्यरत हैं.

सावधानी बरतने का निर्देश
डीएम ने अवगत कराया कि उक्त सेंटर के अतिरिक्त कई अन्य भवनों को भी इस कार्य के लिए चिन्हित किया गया है. इसे विस्तारित करते हुए प्रखंड मुख्यालय में भी भवन को चिन्हित करने की तैयारी की जा रही है. प्रमंडलीय आयुक्त ने आइसोलेशन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग और इंटरटेनमेंट की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश डीएम को दिया है. उन्होंने उप विकास आयुक्त को बामेती आइसोलेशन सेंटर में सफाई और फूडिंग की समुचित व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया.

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