पटना: बिहार में आज से अनलॉक-3 (Bihar Unlock-3) प्रभावी हो गया. नीतीश सरकार ने अनलॉक-2 (Unlock-2) की तुलना में इसमें ज्यादा रियायतें दी हैं. अब दुकानें एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक खुली रह सकेंगी. वहीं, नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. पार्क और चिड़ियाघर भी सीमित समय के लिए खोले जाएंगे. हालांकि स्कूल-कॉलेज (School-College), कोचिंग, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पूल, जिम आदि को बंद ही रखना है.
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जानिए अनलॉक-3 की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें:
- दुकानें संध्या सात बजे तक खुल सकेंगी. डीएम इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.
- राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
- सभी पार्क एवं उद्यान हर रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगे.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम अभी बंद रहेंगे.
- शादी 25 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. डीजे एवं बारात की इजाजत नहीं होगी.
- अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
- सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था रहेगी.
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी एवं टेक अवे के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अनुमान्य होगा.
- सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी.
- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन और समारोह प्रतिबंधित होंगे.
- सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता का 50 फीसदी के उपयोग की अनुमति होगी.
- सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराह्न 5 बजे तक खुल सकेंगे.
- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पहले की तरह कार्य करेंगे.
जानिए अनलॉक-2 में क्या थी गाइडलाइंस
- शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा.
- ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे.
- दुकानों के खुलने की अवधि शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है.
- सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम चार बजे तक काम होगा. सिर्फ 50 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा और 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगे.
- बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों को जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. ये संस्थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकेंगे.
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अनलॉक-1 की पाबंदी, अनलॉक 2 में जारी थी
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद. ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति.
- सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह अभी बंद.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद.
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.
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अनलॉक 2 में इन्हें मिली थी छूट
- ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले.
- रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक.
- अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान. दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं.
- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य.